गाड़ी के कागजात चेकिंग के नाम पर गाड़ी नही रोक सकते फरमान जारी भोपाल के लिए काश पुरे म.प्र में लागु होता

भोपाल| मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि कोई वाहन चालक यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो चेकिंग पॉइंट पर खड़ी पुलिस पार्टी उसे रोककर पेपर चेक नहीं कर सकती। डीआईजी पुलिस भोपाल ने परिपत्र जारी कर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वह दस्तावेजों की जांच के लिए किसी भी वाहन को रोका नहीं जाएगा.और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल शहर रेंज, भोपाल (सी-ब्लाक पुराना सचिवालय जिला भोपाल-462001)द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक AC/1/M-147 2021 दिनांक 9/8/21 में लिखा है कि:- संज्ञान में आया है कि यातायात व्यवस्था/चेकिंग में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चेकिंग के दौरान वाहनों को रोककर उनके पेपर ऑदि देखे जाने के कारण चेकिंग स्थल पर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे कि आम जन को परेशानी होती है।