नीमच | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत ब्याज अनुदान योजना एक महत्वपूर्ण घटक है।इस योजनान्तर्गत ईडब्ल्यूएस प्रति वर्ष राशि 3 लाख की आय, एलआईजी प्रतिवर्ष 3 लाख से 6 लाख की आय,एमआईजी प्रतिवर्ष 6 लाख से 12 लाख की आय एमआईजी-2 तक प्रतिवर्ष 12 लाख से 18 लाख रूपये की आय तक,आय वर्ग के हितग्राहियों को आवास ऋण के लिए 6.5 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत का ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के संबंध में योजना का क्रियान्वयन बैंक, हाउसिंग फायनेंस कम्पनियों के माध्यम से किया जाता है।इस प्रकार का मकान निर्माण करने वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र की नगरपालिका,नगर परिषद में सम्पर्क स्थापित कर, योजना की जानकारी प्राप्त कर अपने निकाय क्षेत्र के बैंक,निकाय में आवेदन प्रस्तुत कर, योजना का लाभ ले सकते है।