मंदसौर । अति. जिला मजिस्ट्रेट श्री आर. पी. वर्मा द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा (वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 जारी किए गए हैं। जिसके अंतर्गत तालाबों एवं वेटलैंड के संरक्षण हेतु बिंदु क्रमांक 4(2) अनुसार ठोस अपशिष्ट डालना प्रतिबंध है। अतः आगामी गणपति उत्सव एवं नवदुर्गा उत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस (पी.ओ.पी.) की मूर्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध किया गया है। निर्मित मूर्तियों का नष्टीकरण किया जावे इसी प्रकार मूर्तियों का विसर्जन नदियों तालाबों में करना भी प्रतिबंध रहेगा। मूर्तियों का विसर्जन राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देश अनुसार प्रथक से विसर्जन कुंड बनाए जाकर किया जाए एवं मूर्ति विसर्जन के ऊपर पूजा देवमाल्या इत्यादि प्रथक से एकत्र कर ठोर अपशिष्ट के साथ डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित जनपद पंचायत दल गठित कर निम्न नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।