नीमच। कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के मामले में दर्शन शर्मा पर नीमच सिटी पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धारा 420, 467 व 468 में प्रकरण क्र. 269/23 दर्ज किया था। 8 जून गुरूवार को आरोपी की ओर से जिला न्यायालय में अग्रीम जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अग्रिम जमानत प्रस्तुति पर फरियादी विरेन्द्रकुमार अहीर ने नीमच—महू रोड व चितौडगढ़ फर्म के लेटर हेड के समान कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मनमाने वाहन नंबर लिखकर नीमच के सर्वाधिक प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27 अक्टूबर 2022 को मुख पृष्ठ पर विज्ञापन लगाकर झुठा आरोप लगाने और प्रकाशन कराने के साथ ही दर्शन शर्मा द्वारा उनकी मानहानि कर आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक संदेश भेजे व लेटर हेड की कूट रचना करने पर अग्रीम जमानत खारीज करने क लिए आपत्ति दर्ज की। वही शासकीय अभिभाषक चंचल बाहेती ने भी अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया कि अपराध का स्वरूप गंभीर है। जिसमें न्यायालय ने आरोपी दर्शन शर्मा पिता राजेन्द्र शर्मा अभिभाषक बंगला नंबर 42, सीआरपीएफ रोड नीमच की अग्रिम जमानत आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया कि अपराध गंभीर स्वरूप का है। आरोपी ने छल—कपट से कूट रचित दस्तावेज तैयार किये है। अनुसंधान अपूर्ण है वर्तमान समय मे छल—कपट व कूट रचना के अपराध आम है यदि आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तो अपराध की पुनरावृति से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिसमें 10 वर्ष का आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसी आधार पर आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया। वही पुलिस के अनुसार आरोपी दर्शन शर्मा फरार है।