नीमच। एडवोकेट दर्शन शर्मा ने आज दुसरी प्रेसवार्ता आयोजित कर यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट संचालको हमला बोला। आरोप यह थे कि ग्राम हनुमंतिया व्यास पोस्ट भाटखेड़ा तह. जीरन कि सर्वे नं. 134/3, 134/1, 134/5 शासकीय भूमि पर ओमप्रकाश अहीर, विरेन्द्र अहीर व जितेन्द्र अहीर ने 2 करोड़ से अधिक की लागत से 10 हजार वर्गफीट पर अवैध रूप से बंगला बना दिया। जिसकी शिकायत श्री शर्मा ने तहसीलदार जीरन को की थी।
हालांकि इस शिकायत की जांच में पाया गया कि सर्वे नम्बर 134/2 रकबा 2.00 की भूमि पर महज 0.20 भूमि पर अतिक्रमण किया गया साथ ही एक पक्के कुएं का निर्माण भी अवैध बताया गया। जांचउरांत प्रतिवादी ओमप्रकाश अहीर ने तहसील कार्यालय में जवाब प्रस्तुत कर यह बताया कि उक्त भूमि पर न तो खेती की जाती है, न ही उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लाभ लिया जा रहा है। हालांकि इस जवाब के बाद भी तहसीलदार ने उक्त भूमि को 7 दिवस में मुक्त करवाने के आदेश जारी किए।
अब इस ओदश के जारी होने के बाद भी दर्शन शर्मा ने प्रेसवार्ता में यह आरोप लगाए है कि सर्वे नं. 134/3, 134/1, 134/5 भूमि शासकीय है जिस पर 2 करोड़ की लागत का अवैध बंगला बनाया गया है। लेकिन वार्ता में जब श्री शर्मा से प्रश्न पूछा गया कि उक्त 2 करोड़ की लागत के बंगले को अवैध कैसे सिद्ध किया जाए, कोई सबूत, कोई तथ्य आपके पास नही है, तब श्री शर्मा के बोल बिगड़ पड़े उन्होने उल्टा पत्रकारो पर यह आरोप लगा दिए की कोई भी एक पत्रकार 2 करोड़ के बंगले का सबूत लाने में कामयाब होगा, वही ओरिजनल पत्रकार होगा। वार्ता में यह सुनकर पत्रकार भड़क उठे।
हालांकि इस प्रेसवार्ता में एक और झुठ श्री शर्मा का सामने आया कि पहले उन्होने बताया कि उक्त बंगले के अवैध होने के सारे सबूत और दस्तावेज उनके पास मौजुद है। फिर कुछ देर बाद उनकी ही जुबान फिसल गई उन्होने कहां कि आरटीआई में संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई है, जल्द जानकारी सामने आएगी।
इन सब बातो से यही प्रतित होता है कि पूर्व की प्रेसवार्ता की भांति इस बार भी दर्शन शर्मा हवाओ में बाते कर रहे थे। उन्होने पूर्व में ग्रीन होटल के सामने अवैध होटल निर्माण होने की बात कही थी, लेकिन दुसरी प्रेसवार्ता में उन्होने बोल दिया कि निर्माण हुआ नही होने जा रहा था।
वार्ता में दर्शन शर्मा से एक सवाल यह भी पूछ गया कि आपकी कम्पनी पुष्पाजंलि फुड प्रोडक्ट की सब्सीडी केंसल क्यो हुई, तब श्री शर्मा ने सफाई देते हुए बताया कि किसी भी आईल फुड पर सब्सीडी नही मिलती, आवेदन किया था निरस्त हो गया। कमाऐंगे और पैसे भरेंगे। इस सवाल के बाद जब उद्योग विभाग द्वारा जांच अधिकारी बनाए गए खाद्य एवं औषधिक निरीक्षक यशवंत शर्मा से चर्चा की गई तब उन्होने बताया कि उद्योग विभाग को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था इस हेतु कुछ समय पूर्व पुष्पाजंलि फुड प्रोडक्ट पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन लम्बे समय से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, फैक्ट्री के अंदर एक टेंक था जहां काला आईल उन्हे मिला जो खाने योग्य नही था। जांच उपरांत प्रतिवेदन बनाकर यशवंत शर्मा ने उद्योग विभाग को सूपूर्द किया। उद्योग विभाग ने बंद पड़ी मिली फैक्ट्री और खाने योग्य तेल न मिलने की दशा में सब्सिडी निरस्त कर दी।
प्रेसवार्ता में दर्शन शर्मा से एक सवाल यह भी पूछ गया कि आरटीओ बेरियर से प्राप्त जो यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट की लिस्टे दिखाई जा रही है उससे यह कैसे सिद्ध होता है कि यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट की गाड़िया भ्रष्टाचार कर नियम विरूद्ध बेरियर से निकाली जा रही है। इस सवाल पर भी दर्शन शर्मा गोलमाल जवाब और खुद की शिकायतो को आधार बनाते दिखाई दिए।
इनका कहना
ग्राम हनुमंतिया व्यास पोस्ट भाटखेड़ा में तीन पट्टो पर पंचायत से निर्माण अनुमति लेकर एवं नियमानुसार मकान का निर्माण किया गया है।
विरेन्द्र अहीर — यादव गोल्डन ट्रांसपोर्ट संचाकल
सब्सीडी संबंधित मामले में पुष्पांजलि फुड प्रोडक्ट फैक्ट्री का निरिक्षण किया गया था, फैक्ट्री काफी समय से बंद पड़ी थी। फैक्ट्री के अंदर काला आईल जो खाने योग्य नही था मौके पर पाया गया, जिसका प्रतिवेदन बनाकर उद्योग विभाग को प्रेषित किया गया।
यशवंत शर्मा— खाद्य एवं औषधि विभाग, निरीक्षक, नीमच